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Sirmour: पांच दोषियों को एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा

Sat, 19 Nov 2022 03:11 PM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सराहां/राजगढ़ (सिरमौर)
संवाद न्यूज एजेंसी, सराहां/राजगढ़ (सिरमौर) Published by: शिमला ब्यूरो Updated Sat, 19 Nov 2022 03:11 PM IST
सार

राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां के न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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Five convicts sentenced to one year rigorous imprisonment in sirmour
कोर्ट(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां के न्यायाधीश रवि शर्मा की अदालत ने गालीगलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक-एक साल के कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने की। उन्होंने बताया कि मामला वर्ष 2019 का है। शिकायतकर्ता सीता राम पुत्र शिबू राम निवासी गांव भझयागा, डाकघर नैनाटिक्कर ने पच्छाद पुलिस थाना में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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शिकायतकर्ता ने पुलिस में अपने बेटे बिशन सिंह, बहु रजनी देवी, पोते बलविंद्र सिंह, देवेंद्र सिंह व विक्रम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। शिकायत में सीता राम ने कहा कि पांचों उसके साथ बदसलूकी, गालीगलौज के साथ-साथ उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। इस पर पच्छाद पुलिस थाना में पांचों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 451, 504, 506 व 34 के तहत मामला दर्ज किया गया।
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इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने जुर्म साबित होने पर पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया। दोषियों को अदालत ने धारा 451 के तहत एक-एक साल, 504 के तहत 6-6 माह और धारा 506 के तहत एक-एक साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही पांचों दोषियों को 5000-5000 का जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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