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सैनधार की बुजुर्ग महिला के जाली अंगूठे लगा कर हड़पे 18 लाख रुपये

Sun, 20 Feb 2022 11:35 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Feb 2022 11:35 PM IST
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seven person did 18 lakhs rupee furgery with 84 yaers old woman in sainwala sirmaur and court order to file case
seven person did 18 lakhs rupee furgery with 84 yaers old woman in sainwala sirmaur and court order to file case
ददाहू (सिरमौर)। सैनधार क्षेत्र की एक बुजुर्ग महिला के जाली अंगूठे लगा कर 18 लाख रुपये की राशि हड़पने का मामला प्रकाश में आया है। जेएमआईसी नाहन की अदालत ने यूको बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित सात लोगों के विरुद्ध रेणुका थाने में एफआईआर दर्ज करने के आदेश पारित किए हैं।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार सैनधार क्षेत्र की दीदबगड़ पंचायत के गांव जांइचा मंझाई की निवासी 84 वर्षीय छांगली देवी के बैंक खाते से जाली अंगूठा लगाकर 18 लाख रुपये की निकासी करके पैसों को हड़प कर लिया गया। बुजुर्ग महिला के साथ हुई इस धोखाधड़ी का खुलासा उस समय हुआ जब छांगली देवी ने अपनी जमा पूंजी में से कुछ राशि शिरगुल देवता के मंदिर में दान देने की इच्छा जाहिर की।
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इसको लेकर उसने अपने पोते से बैंक में जाकर राशि निकलवाने को कहा। इस दौरान छांगली देवी के बैंक खाते से एक ही दिन में 18 लाख रुपये की राशि चार अलग-अलग विड्रोल फॉर्म से निकली हुई दर्शाई गई। बुजुर्ग महिला के पोते राम किशन ने पैसे निकालने के बारे में अपनी दादी से पूछा तो उसने पैसे निकालने और अंगूठा लगाने से साफ इनकार कर दिया।
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छांगली देवी के पोते रामकिशन ने इस बारे में अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस पर कार्यवाही करते हुए जेएमआईसी नाहन की अदालत ने यूको बैंक रेणुका के तत्कालीन शाखा प्रबंधक, एक अधिवक्ता उसकी पत्नी व बेटी सहित तीन अन्य ग्रामीणों के विरुद्ध हेराफेरी का मामला दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए हैं।
जानकारी मिली है कि छांगली देवी को रेणुका बांध परियोजना में मर्ज होने वाली मलकीयत भूमि का करीब 1.46 करोड़ रुपये का मुआवजा मिला था। मुआवजे की राशि को यूको बैंक की रेणुका शाखा में जमा करवाया गया था लेकिन तीन जुलाई 2019 को उसके बैंक खातों से फर्जी अंगूठा लगाकर 18 लाख रुपये की निकासी कर ली गई। इसमें चार-चार लाख के तीन व छह लाख के एक विड्रॉल फार्म के माध्यम से पैसे निकाले गए हैं।

उधर, डीएसपी शक्ति सिंह ने बताया कि थाना में अभी एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं मिले हैं। यदि आदेश मिलते हैं तो मामला दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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