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जिले में 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्रों को मिलेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन
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samajik surksha pension will be provided to all senior citizen of 60 years above in sirmaur districtsaid dc
नाहन (सिरमौर)। जनपद सिरमौर में 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके सभी लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने की घोषणा के बाद अब जिले में सभी पात्र व्यक्तियों को इस पेंशन के दायरे में लाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।
उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि 60 वर्ष की आयु वर्ग के लाभार्थी जिनमें दंपति में से कोई भी सरकारी सेवा का पेंशन लाभ न ले रहा हो और न ही कोई आयकर दाता हो, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत समस्त पंचायतों में आगामी 14 दिनों के भीतर यानी 25 अप्रैल से 5 मई तक पंचायत सचिव सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक अपनी पंचायत के सभी पात्र व्यक्तियों की पेंशन आवेदन संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करेंगे और प्रतिदिन शाम को जिला पंचायत अधिकारी इस कार्य की दैनिक प्रगति रिपोर्ट देखेंगे।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत स्तर पर तैयार किए गए सभी मामलों को पंचायतें खंड विकास अधिकारी कार्यालय में भेजेंगी जहां से तहसील कल्याण अधिकारी विभागीय नियम के अनुसार ई कल्याण सॉफ्टवेयर में इन मामलों को भरना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने जिला के सभी खंड विकास अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारियों को इस अभियान को सफल करने में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने पंचायतीराज ग्रामीण विकास विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि 60 वर्ष की आयु वर्ग के लाभार्थी जिनमें दंपति में से कोई भी सरकारी सेवा का पेंशन लाभ न ले रहा हो और न ही कोई आयकर दाता हो, इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे।
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उन्होंने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत समस्त पंचायतों में आगामी 14 दिनों के भीतर यानी 25 अप्रैल से 5 मई तक पंचायत सचिव सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तक अपनी पंचायत के सभी पात्र व्यक्तियों की पेंशन आवेदन संबंधी औपचारिकताओं को पूर्ण करेंगे और प्रतिदिन शाम को जिला पंचायत अधिकारी इस कार्य की दैनिक प्रगति रिपोर्ट देखेंगे।
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उन्होंने स्पष्ट किया कि पेंशन के लिए ग्राम सभा के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। पंचायत स्तर पर तैयार किए गए सभी मामलों को पंचायतें खंड विकास अधिकारी कार्यालय में भेजेंगी जहां से तहसील कल्याण अधिकारी विभागीय नियम के अनुसार ई कल्याण सॉफ्टवेयर में इन मामलों को भरना सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने जिला के सभी खंड विकास अधिकारी व तहसील कल्याण अधिकारियों को इस अभियान को सफल करने में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश जारी किए। उन्होंने पंचायतीराज ग्रामीण विकास विभाग व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को इस विशेष अभियान को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने के निर्देश दिए।