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Sirmour News: प्रवासी मजदूर की पहचान और सत्यापन करवाना होगा आवश्यक

Fri, 04 Oct 2024 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Oct 2024 11:58 PM IST
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registration must for workers
प्रवासी मजदूर की पहचान और सत्यापन करवाना होगा आवश्यक
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जिला दंडाधिकारी सुमित खिमटा ने जारी किए आदेश

संवाद न्यूज एजेंसी

नाहन (सिरमौर)। जिला सिरमौर में अब प्रवासी लोगों को बिना सत्यापन के कोई भी नियोक्ता या ठेकेदार काम पर नहीं रख सकेंगे।

जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 के अन्तर्गत आदेश जारी किए हैं जिसके तहत सिरमौर जिले में कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटे अनौपचारिक काम, सेवा, अनुबंध या श्रम में तब तक नहीं लगाएगा जब तक कि ऐसे प्रवासी मजदूर की पहचान और सत्यापन के लिए संबंधित कार्य क्षेत्र अधिकारी को पासपोर्ट आकार की फोटो के साथ पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं।

उन्होंने यह भी आदेश जारी किए है कि कोई भी प्रवासी मजदूर जो सिरमौर जिले में किसी भी प्रकार के स्वरोजगार, अनौपचारिक व्यापार अथवा सेवा की तलाश में आता है उसे उस क्षेत्र से संबंधित थाना प्रभारी को अपने इस आशय की सूचना देनी होगी।
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उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर ऐसे प्रवासी मजदूर और उनके नियोक्ता भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि बहुत से लोग कमाई, व्यापार सेवाओं के सिलसिले में सिरमौर जिले में आते हैं जो कि रेहड़ी, ठेका मजदूरी की सेवाएं, शॉल विक्रेता, फेरी वाले, मोची आदि का व्यवसाय चलाते हैं। इन व्यवसायों में लगे लोग अपना सत्यापन नहीं करवाते जिसके परिणामस्वरूप अपराध की रोकथाम पर अंकुश लगाने में कठिनाई रहती है।
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