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Sirmour News: पंचायत चुनाव को लेकर सार्वजनिक सभाओं और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध
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-उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिनियम के तहत दो साल तक की हो सकती है सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। पंचायतीराज संस्था चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की ओर से जारी किए गए हैं।
यह प्रतिबंध जिले के क्षेत्रों में संबंधित पंचायत में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से प्रभावी रहेगा।
जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 158 (बी) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य किसी माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर प्रदर्शन अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत दो साल तक की सजा, जुर्माना अथवा दोनों लागू होंगे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। पंचायतीराज संस्था चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और मनोरंजन कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा की ओर से जारी किए गए हैं।
यह प्रतिबंध जिले के क्षेत्रों में संबंधित पंचायत में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व से प्रभावी रहेगा।
जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 158 (बी) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव के संबंध में सार्वजनिक सभा, जुलूस अथवा सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं कर सकेगा। इसके अलावा सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन अथवा अन्य किसी माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार करने पर भी रोक रहेगी।
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आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव के दौरान लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के म्यूजिकल कॉन्सर्ट, थिएटर प्रदर्शन अथवा अन्य मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।
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प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत दो साल तक की सजा, जुर्माना अथवा दोनों लागू होंगे।