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Sirmour News: रेणुका बांध प्रभावितों को मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश

Mon, 11 May 2026 11:28 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 11 May 2026 11:28 PM IST
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Instructions for releasing compensation amount to Renuka Dam affected people
नाहन। जिला अदालत ने रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित भूमि मालिकों को राहत देते हुए 1.51 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि जारी करने की अनुमति दी है। यह मामला मीना राम (कानूनी उत्तराधिकारी सहित) व अन्य बनाम रेणुका जी डैम और अन्य से संबंधित है।
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अदालत में दायर आवेदन में बताया गया कि 24 मार्च 2024 को पारित निर्णय के तहत मुआवजा राशि पहले ही कोर्ट में जमा करवाई जा चुकी है। साथ ही इस फैसले के खिलाफ किसी भी पक्ष की ओर से कोई अपील भी दायर नहीं की गई है। आवेदकों ने घरेलू जरूरतों का हवाला देते हुए मुआवजा राशि जल्द जारी करने की मांग की थी। प्रतिवादियों की ओर से आवेदन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई गई। वर्ष 2017 से संबंधित इस मामले में 1,51,89,146 रुपये की राशि अब तक वितरित नहीं हुई थी।
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जिला न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि शिव राम, राम दयाल और राम रतन के हिस्से की मुआवजा राशि ब्याज सहित नियमानुसार जारी की जाए। संवाद
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