फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   in sirmaur adalat order to accused of rap case seven years jail and 12000 fine

महिला से दुष्कर्म के दोषी को सात साल की कैद, 12000 जुर्माना

Sat, 27 Aug 2022 11:18 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 27 Aug 2022 11:18 PM IST
विज्ञापन
in sirmaur adalat order to accused of rap case seven years jail and 12000 fine
in sirmaur adalat order to accused of rap case seven years jail and 12000 fine
नाहन (सिरमौर)। महिला से दुष्कर्म के एक मामले में विशेष न्यायाधीश सिरमौर आरके चौधरी की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और विभिन्न धाराओं में 12,000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने बताया कि मामला 20 अप्रैल 2018 का है। आरोपी राम प्रकाश पुत्र बहादुर सिंह निवासी कटोल्ड, डाकघर बनेठी, तहसील नाहन ने एक महिला से जंगल में जबरन दुष्कर्म को अंजाम दिया।
विज्ञापन

महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया।
उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी को भादंसं की धारा- 376 के तहत सात साल की कैद और 10,000 का जुर्माना, धारा- 323 के तहत एक माह का साधारण कारावास और 500 रुपये जुर्माना, धारा-341 के तहत एक माह की साधारण कैद और 500 रुपये जुर्माना और एससी/एसटी अधिनियम के अंतर्गत एक साल का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। उन्होंने बताया कि अदालत ने 21 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को ये सजा सुनाई ।
......
पोक्सो में दोषी को तीन साल की कैद
नाहन। स्पेशल फास्ट ट्रेक कोर्ट एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिरमौर अरविंद कुमार की अदालत ने पोक्सो के एक मामले में दोषी को तीन वर्ष का कारावास और 2,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
उप जिला न्यायवादी जोगिंद्र सिंह ने बताया कि दोषी राज कुमार पुत्र अर्जुन सिंह निवासी शहजादपुर-नजद खेड़ा, तहसील नारायणगढ़, जिला अंबाला (हरियाणा) ने त्रिलोकपुर में एक नाबालिग को कमरे में बंद कर दुष्कर्म का प्रयास किया। किसी तरह पीड़िता हिम्मत कर वहां से भाग निकली। मामला 28 दिसंबर 2016 का है।

इस मामले की शिकायत कालाअंब थाने में दर्ज की गई थी। जोगिंद्र सिंह ने बताया कि भादंसं की धारा- 342 के तहत दोषी को छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना, जबकि पोक्सो अधिनियम में तीन साल की सजा और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने 9 गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर दोषी राजकुमार को ये सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed