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चूरा पोस्त रखने के दो दोषियों को 7-7 वर्ष का कारावास

Wed, 06 Jul 2022 11:24 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 06 Jul 2022 11:24 PM IST
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in nahan sirmaur court ordered to two person seven years jail in chura post case
in nahan sirmaur court ordered to two person seven years jail in chura post case
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर (विशेष न्यायाधीश-दो) डॉ. अबीरा बासु की अदालत ने चूरा पोस्त रखने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल के साधारण कारावास और 50-50 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषियों को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अतिरिक्त जिला न्यायवादी संजय पंडित ने बताया कि 24 मई 2013 को पुलिस टीम ने पांवटा साहिब-राजबन सड़क पर ला देवी मंदिर के समीप नाका लगाया हुआ था। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कूटर पर दो लोग चूरा पोस्त लेकर इसी रास्ते से पहुंच रहे हैं। कुछ समय बाद मौके पर पहुंचे स्कूटर (एचपी17-9748) पर सवार दो लोगों को जांच के लिए रोका गया।
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पुलिस ने चालक रमेश चंद और पीछे बैठे अनिल कुमार निवासी सतौन, तहसील पांवटा साहिब और स्कूटर की तलाशी ली। इन दोनों से पुलिस ने अंबुजा सीमेंट का एक बैग बरामद किया। सीमेंट के बैग की गहनता से तलाशी लेने पर पांच किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुई। लिहाजा, पांवटा पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
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तफ्तीश पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। बुधवार को अदालत ने 10 गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
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