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रामपुरघाट सड़क के आसपास क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

Sun, 21 Jun 2020 09:33 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jun 2020 09:33 PM IST
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नाहन (सिरमौर)। जिला दंडाधिकारी सिरमौर के जारी आदेश के अनुसार रामपुरघाट सड़क की बायीं दिशा में जसपाल सिंह की माता बालासुंदरी दुकान से सब्जी के गोदाम तक, सब्जी गोदाम से उत्तर पश्चिम दिशा में (आशीर्वाद कॉलोनी) से लेकर सुभाष किराना दुकान तक, माता बालासुंदरी दुकान से दक्षिण पश्चिम दिशा (गुरु विहार कॉलोनी) से लेकर अनंत राम के घर तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
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इसके अलावा पहाड़ी कॉलोनी से लेकर शहनाज के घर तक और पहाड़ी कॉलोनी से शौकत अली के घर से लेकर शिव मंदिर चौक तक के क्षेत्र बफर जोन घोषित किया गया है। जिला दंडाधिकारी ने तीरुपति मेडिकेयर सूरजपुर के पूरे कार्यालय को सील करने के भी आदेश दिए हैं।
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ग्राम पंचायत पातलियों में तिरुपति मेडिकेयर की साल्वेंट सलूशन इकाई, पार्किंग क्षेत्र और ऑयल स्टेशन को बफर जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति को छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और एक स्थान पर लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र की सीमाओं के भीतर किसी भी समारोह, प्रदर्शन, बैठकें, जुलूस, कार्यशाला समुदाय या धार्मिक आयोजन नहीं करेगा। सील किए गए क्षेत्र में दवाई की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें और वाणिज्य संस्थान बंद रहेंगे।
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कंटेनमेंट जोन में स्थित सभी बैंक, सभी व्यापारिक गतिविधियां और अन्य संस्थान भी बंद रहेंगे। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति घरद्वार पर ग्राम पंचायत कुंजा मतरालियों व पातलिओं के प्रधान और उप प्रधान की सहायता से की जाएगी। आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे विभाग खुले रहेंगे और इन सेवाओं में लगे अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पहले की तरह करते रहेंगे। उन्हें सरकार द्वारा बताई गई सभी सावधानियां बरतनी होंगी। अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति इस क्षेत्र के अंदर नहीं जाएगा। यह आदेश मजिस्ट्रियल ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, पुलिस कर्मियों, आवश्यक वस्तुओं और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए लोगों पर लागू नहीं होगा।
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