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पुलिस थाना में जमा करवाना होगा तीसरा शस्त्र

Wed, 04 Nov 2020 05:50 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2020 05:50 PM IST
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नाहन (सिरमौर)। जिला दंडाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परूथी ने कहा कि अब दो ही हथियार रखने की इजाजत है। ऐसे में किसी के पास तीन हथियार हैं तो वे इनमें से एक को सरकार के पास जमा करवाएं। अन्यथा धारक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के अनुसार सभी आत्मरक्षा और फसलों की सुरक्षा के लिए जारी आग्नेय शस्त्र धारकों को अधिकतम दो शस्त्र रखने के लिए ही अधिकृत हैं। सभी आग्नेय शस्त्र धारक, जिनके लाइसेंस में तीन शस्त्र दर्ज हैं। वे सभी अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसंबर से पहले नजदीकी पुलिस थाना और अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं। सेना में कार्यरत शस्त्र धारक अपने शस्त्रागार यूनिट में जमा करवाएं। उन्होंने बताया कि 90 दिन की अवधि में शस्त्र संबंधित लाइसेंस को प्राधिकारी खारिज करेंगे। इन निर्देशों की अवमानना करने पर धारक के खिलाफ लाइसेंस अधिनियम 1959 के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
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