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Sirmour News: आपसी सहमति से पति-पत्नी का तलाक, फैमिली कोर्ट ने सुनाया फैसला

Mon, 24 Aug 2026 11:57 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 24 Aug 2026 11:57 PM IST
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Divorce by mutual consent between husband and wife
नाहन। फैमिली कोर्ट ने सहमति से तलाक की याचिका स्वीकार करते हुए करीब 24 साल पुराने पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध को समाप्त कर दिया। प्रधान न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट) योगेश जसवाल ने दोनों पक्षों के दूसरे मोशन के बयान दर्ज करने के बाद हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की।
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दोनों का विवाह 15 जुलाई 2002 को राजगढ़ तहसील के एक गांव में हुआ था। दंपती का एक बेटा और एक बेटी है। मतभेदों के चलते दोनों करीब साढ़े चार साल से अलग-अलग रह रहे थे। इसके बाद दोनों ने संयुक्त रूप से सहमति से तलाक की याचिका दायर की। अदालत ने पाया कि याचिका कानून के अनुरूप है और निर्धारित छह माह की अवधि भी पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने आपसी सहमति से वैवाहिक संबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश दिया। संवाद
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