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चोरी करने वाले को छह माह की कैद
Updated Sat, 17 Feb 2018 10:49 PM IST
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कोर्ट
- फोटो : amar ujala
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)।
जेएमआईसी कोर्ट नंबर-2 पांवटा की अदालत ने चोरी के एक मामले में दोषी को छह माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश असलम बेग की अदालत ने ये सजा सुनाई है। 6 वर्ष पहले पांवटा के देवीनगर (वार्ड-10) में चोरी की वारदात हुई थी। अदालत ने आरोपी पर 2000 रुपये जुर्माना भी ठोका है।
सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि 14 जनवरी 2011 को पांवटा नगर परिषद के देवीनगर में चोरी की वारदात हुई थी। शिकायतकर्ता अंकुश सिंह ने पुलिस थाना पांवटा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर से 15 हजार नकदी, एक टीएफटी सेमसंग, एक यूपीएस, एक स्पीकर, दो मोबाइल व एक प्रिंटर चोरी हुआ है। इस मामले में पांवटा पुलिस टीम ने आरोपी सन्नी पुत्र प्रेम चंद को गिरफ्तार किया था। आरोपी से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ। अदालत में चोरी का दोष साबित होने पर आईपीसी की धारा-380 के तहत 6 माह की कैद और एक हजार जुर्माना तथा आईपीसी की धारा-454 के तहत 6 माह कैद और एक हजार जुर्माना की सजा दोषी सन्नी को सुनाई गई है।
पांवटा के देवीनगर चोरी मामले की पैरवी कर रहे जिला सहायक न्यायवादी जसवीर सिंह ने कहा कि जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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पांवटा साहिब (सिरमौर)।
जेएमआईसी कोर्ट नंबर-2 पांवटा की अदालत ने चोरी के एक मामले में दोषी को छह माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश असलम बेग की अदालत ने ये सजा सुनाई है। 6 वर्ष पहले पांवटा के देवीनगर (वार्ड-10) में चोरी की वारदात हुई थी। अदालत ने आरोपी पर 2000 रुपये जुर्माना भी ठोका है।
सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि 14 जनवरी 2011 को पांवटा नगर परिषद के देवीनगर में चोरी की वारदात हुई थी। शिकायतकर्ता अंकुश सिंह ने पुलिस थाना पांवटा में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके घर से 15 हजार नकदी, एक टीएफटी सेमसंग, एक यूपीएस, एक स्पीकर, दो मोबाइल व एक प्रिंटर चोरी हुआ है। इस मामले में पांवटा पुलिस टीम ने आरोपी सन्नी पुत्र प्रेम चंद को गिरफ्तार किया था। आरोपी से चोरी किया गया सामान भी बरामद हुआ। अदालत में चोरी का दोष साबित होने पर आईपीसी की धारा-380 के तहत 6 माह की कैद और एक हजार जुर्माना तथा आईपीसी की धारा-454 के तहत 6 माह कैद और एक हजार जुर्माना की सजा दोषी सन्नी को सुनाई गई है।
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पांवटा के देवीनगर चोरी मामले की पैरवी कर रहे जिला सहायक न्यायवादी जसवीर सिंह ने कहा कि जुर्माना न देने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।