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चोरी के दोषी को 6 माह कैद और एक हजार जुर्माना

Fri, 23 Jun 2017 11:51 PM IST
Updated Fri, 23 Jun 2017 11:51 PM IST
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चोरी के दोषी को 6 माह कैद और एक हजार जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। चोरी के मामले में दोषी को अदालत ने सजा सुनाई है। इसी वर्ष 14 फरवरी 2017 को बद्रीनगर जामनीवाला मार्ग पर एक दुकान में चोरी हुई थी। चोर ने दुकान के गल्ले से नकदी साफ कर ली थी। एसीजेएम न्यायालय संख्या-1 के न्यायाधीश विवेक खैनाल की अदालत में शुक्रवार को इस मामले में सजा दोषी को सुनाई है। चोरी के दोषी को 6 माह कैद व एक हजार जुर्माने की सजा हुई है।

सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि बद्रीपुर में अभिषेक वर्मा की बद्रीपुर जामनीवाल रोड पर रामा डायरी के नाम से दुकान है। 14 फरवरी 2017 को शाम करीब 5 बजे उसकी दुकान में घुस कर चोर ने गल्ले से 300 नकदी चुरा ली थी। पड़ोस में दुकान चलाने वाले भाई ने आरोपी को भागते हुए देख लिया। इसके बाद नाहन के अमरपुर मोहल्ला निवासी आरोपी चेतन धीमान उर्फ रोबिन पुत्र शिव दयाल धीमान को पकड़ लिया। इसकी शिकायत पांवटा पुलिस थाने में कर दी गई। तहकीकात करने पर मुलजिम दोषी पाया गया। दोष सिद्ध होने पर मुलजिम को अदालत ने आईपीसी की धारा-380 के तहत 6 माह कैद व 1000 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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--14 फरवरी 2017 को दुकान में घुस गल्ले से उड़ाई थी नकदी
--चोरी कर भाग रहे आरोपी को पड़ोसी दुकानदार ने पकड़ था
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