फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Sirmour News ›   दहेज नहीं दिया तो घर से निकाल दी विवाहित

दहेज नहीं दिया तो घर से निकाल दी विवाहित

Sun, 31 Mar 2019 10:07 PM IST
Shimla	 Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 31 Mar 2019 10:07 PM IST
विज्ञापन
दहेज नहीं दिया तो घर से निकाल दी विवाहित

विज्ञापन
दहेज नहीं दिया तो घर से निकाल दी विवाहिता
अदालत के आदेश पर ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज
पांवटा साहिब पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी
अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। थाना पांवटा साहिब में अदालत के आदेश पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ है। महिला ने अपनी सास, ससुर, ननद और ननद के पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। अदालत के आदेश के बाद पांवटा पुलिस ने घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। हालांकि, इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पुलिस के अनुसार महिला ने अपने प्रति के खिलाफ घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। महिला का आरोप है कि उसकी शादी सिंघपुरा के एक व्यक्ति से वर्ष 2009 में हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी। इस दौरान इसके घर वालों ने शादी में उपयोग होने वाले सभी वस्तुएं, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और कुछ रुपये दहेज में इसके पति को दिए थे। शादी के कुछ समय तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ससुराल के लोगों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उससे और दहेज की मांग की जाने लगी। उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। ससुराल वाले दहेज के रूप में मारुति कार और सोने की बालियों की मांग करने लगे। महिला ने शिकायत में बताया कि उसका ससुर, सास, ननद और ननद का पति दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित करते रहे। 14 जुलाई 2017 को जब उसके माता-पिता दहेज की डिमांड पूरी नहीं कर सके तो से मायके छोड़ दिया। शिकायत में यह भी बताया गया कि ससुर की ओर से उसे कई प्रकार की धमकियां दी गई। पांवटा साहिब के एसएचओ संजय कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अदालत से मिले आदेश के बाद पुलिस ने घरेलू हिंसा के तहत मामला दर्ज किया है। इसकी छानबीन की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed