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चोरी के आरोपी को 6 माह कैद, 2000 जुर्माने की सजा
Updated Sat, 17 Jun 2017 11:11 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। चोरी के एक मामले में आरोपी को 6 माह कैद व 2000 जुर्माने की सजा सुनाई है। 7 मार्च 2017 को अमरगढ़ में आरोपी ने रात को गेहूं चोरी किए थे। तहकीकात में आरोप साबित होने पर शनिवार को जेएमआईसी न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश असलम बेग ने सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि 7 मार्च 2017 को ग्राम अमरगढ़ पुरुवाला निवासी राजकुमार पुत्र जगीरी राम के घर से रात को स्टोर का शटर तोड़ कर गेहूं चोरी हुआ था। राजकुमार ने ब्यान में कहा कि रात करीब साढ़े 12 बजे स्टोर में आवाज सुनाई दी। उठ कर देखा तो शटर थोड़ा ऊपर उठा हुआ था। भीतर एक व्यक्ति स्टोर के अंदर से गेहूं चोरी कर रहा था। शोर मचाने पर घर में पिता व पत्नी समेत परिजन भी उठ गए। चोर बोरु उठा कर भागने लगा। आरोपी को रंगे हाथों ही चोरी करते दबोच लिया।
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इस मामले में जगतपुर के मुलजिम विजय कुमार पुत्र खेम सिंह को आईपीसी की धारा-457 में 6 माह कैद व 1000 रुपये जुर्माना तथा आईपीसी की धारा-380 में 6 माह कैद तथा 1000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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