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टैक्स चोरी पर ठोका पौने छह लाख जुर्माना
Updated Thu, 03 May 2018 10:45 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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कालाअंब (सिरमौर)।
आबकारी एवं कराधान विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के मामले का पर्दाफाश किया है। कालाअंब में टैक्स की अदायगी किए बगैर जा रहे ट्रक को रोककर टीम ने पौने छह लाख रुपये का जुर्माना ठोका। फर्म ने यह जुर्माने की राशि मौके पर ही ऑनलाइन माड्यूल के तहत भर दी है। विभाग की इस कार्रवाई से औद्योगिक क्षेत्र में हड़कंप मच गया है।
वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल बिल की जांच के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग के राज्य उप आयुक्त जीडी ठाकुर ने सिरमौर में आठ टीमें गठित की हैं। एक मई को सहायक आयुक्त प्रेम सिंह कैंथ, इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मी राजेश कुमार की टीम ने कालाअंब में नाके लगाए। रात करीब 10:50 बजे एक ट्रक (एचआर 37डी-5278) को चेकिंग के लिए रोका गया। दस्तवेजों की जांच के बाद पाया कि कंपनी/ ट्रांसपोर्टर ने ई-वे बिल का भाग-1 फार्म तो भरा है, लेकिन भाग-2 नहीं भरा। भाग-2 में गाड़ी का ब्योरा व निर्धारित स्थान पर पहुंचने का समय इत्यादि भरना होता है। उप आयुक्त जीडी ठाकुर ने बताया कि भाग-2 फार्म की ऑनलाइन डेक्लारेशन नहीं करना वस्तु एवं सेवा कर नियम 2017 की धारा 138 का उल्लंघन है। जीएसटी की धारा 129 के तहत उसे जुर्माना ठोका गया।
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कंपनी के प्रतिनिधि ने गलती स्वीकार कर ली। ट्रक में लदे सामान की कीमत 23,67,486 थी। इस पर 2,84,096 कर और 2,84,096 का जुर्माना लगाया गया। कर और जुर्माना सहित यह राशि 568192 बनती है। कंपनी ने 2,84,096 रुपये जुर्माने की राशि का आनलाईन भुगतात मौके पर ही कर दिया है। चूंकि उद्योग कालाअंब में ही पंजीकृत है। लिहाजा, कंपनी प्रबंधन को राज्य एवं केंद्र जीएसटी 2,84,096 रुपये को जीएसटीआर 3बी के तहत जमा करने का आदेश दिए गए। उन्होंने कहा कि यह सारी कार्यवाही ई-वे बिल के आनलाइन माड्यूल पर ही की गई।
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