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अवैध शराब रखने पर छह माह की कैद
Updated Fri, 08 Jun 2018 11:10 PM IST
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Rohtak Court
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। एसीजेएम न्यायालय संख्या-2 पांवटा की अदालत ने अवैध शराब मामले का अभियोग साबित होने पर एक व्यक्ति को छह माह की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विश्वकर्मा चौक पर 19 सितंबर 2009 को पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी। इस मामले में शुक्रवार को एसीजेएम न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश विवेक खेनाल ने दोषी मनजीत सिंह को उक्त सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आरक्षी अजीत सिंह ने थाना पांवटा में मुकदमा पंजीकृत करवाने को लिखित पत्र दिया था जिसमें कहा गया कि दिनांक 19-9-2009 को करीब साढ़े 7 बजे एक सफेद रंग की सेंट्रो कार डीएल 3सी-एक्यू 7793 विश्वकर्मा चौक की तरफ से बैरियर पर पहुंची जिसे नाके पर चेकिंग के लिए रोका गया।
कार में अकेला कार चालक मनजीत सिंह निवासी लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र बैठा था। कार की डिग्गी खोल कर चेकिंग की गई तो कुछ गतानुमा पेटियां व काफी मात्रा में शराब मिली। कार में सील लगी रम की 46 पेटियां व 108 बोतलें बिना पेटी के मिलीं। बरामद शराब का आरोपी मनजीत कोई भी परमिट व लाइसेंस नहीं दिखा सका। इसके बाद आरोपी मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को एसीजेएम न्यायालय संख्या-2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विवेक खेनाल ने इस मामले में सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने कहा कि दोषी पाए जाने पर मनजीत सिंह पुत्र उजागर सिंह को आबकारी एक्ट की धारा-61-1-14 के तहत 6 माह की सजा तथा 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। एसीजेएम न्यायालय संख्या-2 पांवटा की अदालत ने अवैध शराब मामले का अभियोग साबित होने पर एक व्यक्ति को छह माह की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। विश्वकर्मा चौक पर 19 सितंबर 2009 को पुलिस ने अवैध शराब की बड़ी खेप पकड़ी थी। इस मामले में शुक्रवार को एसीजेएम न्यायालय संख्या-2 पांवटा के न्यायाधीश विवेक खेनाल ने दोषी मनजीत सिंह को उक्त सजा सुनाई।
सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र शर्मा ने कहा कि आरक्षी अजीत सिंह ने थाना पांवटा में मुकदमा पंजीकृत करवाने को लिखित पत्र दिया था जिसमें कहा गया कि दिनांक 19-9-2009 को करीब साढ़े 7 बजे एक सफेद रंग की सेंट्रो कार डीएल 3सी-एक्यू 7793 विश्वकर्मा चौक की तरफ से बैरियर पर पहुंची जिसे नाके पर चेकिंग के लिए रोका गया।
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कार में अकेला कार चालक मनजीत सिंह निवासी लोहार माजरा, कुरुक्षेत्र बैठा था। कार की डिग्गी खोल कर चेकिंग की गई तो कुछ गतानुमा पेटियां व काफी मात्रा में शराब मिली। कार में सील लगी रम की 46 पेटियां व 108 बोतलें बिना पेटी के मिलीं। बरामद शराब का आरोपी मनजीत कोई भी परमिट व लाइसेंस नहीं दिखा सका। इसके बाद आरोपी मनजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्रवार को एसीजेएम न्यायालय संख्या-2 पांवटा साहिब के न्यायाधीश विवेक खेनाल ने इस मामले में सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायाधीश राजेंद्र शर्मा ने कहा कि दोषी पाए जाने पर मनजीत सिंह पुत्र उजागर सिंह को आबकारी एक्ट की धारा-61-1-14 के तहत 6 माह की सजा तथा 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।