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पांवटा में जिम संचालन करने पर किया चालान
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब के शमशेरपुर वार्ड- 5 के समीप एक जिम को संचालित करने की गुप्त सूचना पुलिस को मिली जिसके बाद एसएचओ पांवटा की टीम ने मौके पर जाकर कार्रवाई शुरू की। जिम में कुछ युवा एक्सरसाइज करते हुए मिले। इन दिनों कोरोना वायरस के चलते तमाम जिम सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद है। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए जिम के संचालक को जुर्माना किया है जिसमें नियमों के तहत 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार पांवटा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ जिम संचालित किए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पांवटा नगर परिषद कमेटी के वार्ड-5 में एसएचओ पांवटा संजय शर्मा की पुलिस टीम में मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान जिम में 4 युवक एक्सरसाइज करते हुए मिले। जिम संचालक का कहना था कि यह लोग उनके दोस्त हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे थे। बता दें कि इन दिनों जिम संचालन को अनुमति नहीं है। नियमानुसार जिम संचालक के खिलाफ चालान कर कार्रवाई की है जिसमें 500 से 5000 तक जुर्माना हो सकता है।
उधर, एसएचओ पांवटा संजय शर्मा ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिम संचालक का चालान किया गया है जिसमें पुलिस एक्ट की धारा- 111 व 115 के तहत कार्रवाई की गई है जिसमें नियमानुसार 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
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मिली जानकारी के अनुसार पांवटा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि क्षेत्र में कुछ जिम संचालित किए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर पांवटा नगर परिषद कमेटी के वार्ड-5 में एसएचओ पांवटा संजय शर्मा की पुलिस टीम में मौके पर पहुंची। कार्रवाई के दौरान जिम में 4 युवक एक्सरसाइज करते हुए मिले। जिम संचालक का कहना था कि यह लोग उनके दोस्त हैं, जो एक्सरसाइज कर रहे थे। बता दें कि इन दिनों जिम संचालन को अनुमति नहीं है। नियमानुसार जिम संचालक के खिलाफ चालान कर कार्रवाई की है जिसमें 500 से 5000 तक जुर्माना हो सकता है।
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उधर, एसएचओ पांवटा संजय शर्मा ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि जिम संचालक का चालान किया गया है जिसमें पुलिस एक्ट की धारा- 111 व 115 के तहत कार्रवाई की गई है जिसमें नियमानुसार 500 से 5000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है।
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