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Sirmour News: अदालत ,
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सड़क दुर्घटना का आरोपी चालक दोषमुक्त
नाहन। सड़क हादसे के आपराधिक मामले में अदालत ने उत्तराखंड के जिला तिहरी गढ़वाल के रहने वाले बाबू राम को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया।
यह मामला 3 मई 2021 को सदर थाना नाहन में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता छोटन लाल के मुताबिक वह अपने साथी के साथ दो-सड़का रोड पर मौजूद थे। शाम करीब 7 बजे उन्होंने एक टेम्पो वाहन से लिफ्ट ली। आरोप थे कि कैंची मोड़ के पास चालक की लापरवाही के कारण वाहन पहाड़ी से टकरा गया। इसमें उन्हें चोटें आई।
पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व 13 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया। लेकिन सबूतों के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी किया कर दिया।
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नाहन। सड़क हादसे के आपराधिक मामले में अदालत ने उत्तराखंड के जिला तिहरी गढ़वाल के रहने वाले बाबू राम को लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपों से बरी कर दिया।
यह मामला 3 मई 2021 को सदर थाना नाहन में पंजीकृत है। शिकायतकर्ता छोटन लाल के मुताबिक वह अपने साथी के साथ दो-सड़का रोड पर मौजूद थे। शाम करीब 7 बजे उन्होंने एक टेम्पो वाहन से लिफ्ट ली। आरोप थे कि कैंची मोड़ के पास चालक की लापरवाही के कारण वाहन पहाड़ी से टकरा गया। इसमें उन्हें चोटें आई।
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पुलिस ने इस संबंध में आईपीसी की धारा 279, 337, 338 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 187 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने साक्ष्यों व 13 गवाहों के बयानों का विस्तृत परीक्षण किया। लेकिन सबूतों के अभाव में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दंडनीय अपराधों के आरोप से बरी किया कर दिया।
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