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Sirmour News: अदालत 5

Fri, 24 Apr 2026 11:58 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 24 Apr 2026 11:58 PM IST
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court news 5
बाइक हादसे के पीड़ित को मिलेगा 2.42 लाख रुपये मुआवजा
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- 1 अक्तूबर 2020 का मामला, बीमा न होने के चलते चालक, मालिक को भुगतान करना होगा मुआवजा
- टोकिओन गांव के पास बाइक की टक्कर से पीड़ितों को आई थी चोंटें
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। मोटरसाइकिल चालक की लापरवाही से हुए सड़क हादसे में पीड़ित यशपाल को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2.42 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला एमएसीटी के पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा ने सुनाया। आदेश दिया है कि 2,42,718 रुपये की मुआवजा राशि सुरेंद्र कुमार (वाहन का मालिक) और अशोक कुमार (चालक) को मुआवजे की राशि संयुक्त रूप से भुगतान अदा करनी होगी। साथ ही याचिका दायर करने की तिथि से भुगतान तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए गए हैं।


मामला 1 अक्तूबर 2020 का है। तहसील पांवटा साहिब निवासी यशपाल, जगदीश चंद के साथ मोटरसाइकिल पर सवार थे। बीयर प्लांट के पास टोकिओन गांव के पास पांवटा साहिब की ओर गलत दिशा में आ रही मोटरसाइकिल ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों के बाएं पैर सहित कई जगहों से हड्डियां फ्रैक्चर हो गईं। हादसे के बाद घायलों का अस्पताल में उपचार चला। पुलिस ने भी वाहन चालक के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। न्यायालय में पेश साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधिकरण ने पाया कि हादसे के समय वाहन का बीमा न होने के कारण मुआवजा देने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की नहीं बनती है।
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संवाद
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