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Sirmour News: चेक बाउंस में दोषी की अपील खारिज, दो माह की सजा बरकरार
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 32 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए पांवटा साहिब निवासी गुलजार सिंह की अपील खारिज कर दी है। न्यायाधीश गौरव महाजन ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की ओर से सुनाई गई दो माह के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा को सही ठहराते हुए यथावत रखा।
प्रेम सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जुलाई 2023 में गुलजार सिंह ने घरेलू जरूरत का हवाला देकर उससे 32 हजार रुपये उधार लिए थे। राशि लौटाने के लिए आरोपी ने 25 सितंबर 2023 की तारीख वाला चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया।
आरोपी ने दावा किया कि उसने केवल 10 हजार रुपये उधार लिए थे और वह राशि वापस कर दी थी। अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर, बैंक खाते और कानूनी नोटिस प्राप्त होने की बात स्वीकार की थी। इसी आधार पर अपील खारिज करते हुए 3 जनवरी 2026 को निचली अदालत का फैसला और सजा बरकरार रखी गई।
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नाहन (सिरमौर)। अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने 32 हजार रुपये के चेक बाउंस मामले में दोषी ठहराए पांवटा साहिब निवासी गुलजार सिंह की अपील खारिज कर दी है। न्यायाधीश गौरव महाजन ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की ओर से सुनाई गई दो माह के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा को सही ठहराते हुए यथावत रखा।
प्रेम सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जुलाई 2023 में गुलजार सिंह ने घरेलू जरूरत का हवाला देकर उससे 32 हजार रुपये उधार लिए थे। राशि लौटाने के लिए आरोपी ने 25 सितंबर 2023 की तारीख वाला चेक दिया, लेकिन बैंक में प्रस्तुत करने पर वह अपर्याप्त धनराशि के कारण बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया गया।
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आरोपी ने दावा किया कि उसने केवल 10 हजार रुपये उधार लिए थे और वह राशि वापस कर दी थी। अदालत ने पाया कि आरोपी ने चेक पर अपने हस्ताक्षर, बैंक खाते और कानूनी नोटिस प्राप्त होने की बात स्वीकार की थी। इसी आधार पर अपील खारिज करते हुए 3 जनवरी 2026 को निचली अदालत का फैसला और सजा बरकरार रखी गई।
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