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सिरमौर में बदला कर्फ्यू छूट का समय, नौ से दो बजे तक खुलेंगी दुकानें
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नाहन के बड़ाचौक में कपड़े की दुकान में खरीददारी करतीं महिलाएं।
- फोटो : NAHAN
नाहन (सिरमौर)। जिला प्रशासन ने सिरमौर में कर्फ्यू के दौरान मिलने वाली ढील के समय में परिवर्तन कर दिया है। सुबह दस से दोपहर तीन बजे तक मिलने वाली ढील मंगलवार से सुबह नौ से दोपहर दो बजे तक मिलेगी। कर्फ्यू में छूट के समय में स्थानीय लोगों से चर्चा के उपरांत की प्रशासन ने निर्णय लिया है। उपायुक्त डॉ. आरके परुथी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में दुकानें वैकल्पिक आधार पर खुलेंगी जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा दुकानों को लाल और हरे रंग से चिह्नित किया गया है। लाल रंग से चिह्नित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा हरे रंग से चिह्नित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुलेंगी। यह आदेश दवाइयां, फल, सब्जी, दूध, बेकरी यूनिट और उचित मूल्य की दुकानों आदि को छोड़कर शहरी क्षेत्र की सभी दुकानों पर लागू होंगे।
दुकानदारों को अपनी दुकान के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ पक्के घेरे बनाने होंगे ताकि लोगों के बीच सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने बताया कि जिले के अंदर आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। आवाजाही का समय प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कर्फ्यू में ढील के समय से पहले और बाद में बेवजह घूमता पाया गया तो उस वाहन का चालान किया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरत की सभी आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
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उपायुक्त सिरमौर ने व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा है कि वह मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सही तरीके से करें ताकि इस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।
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उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में दुकानें वैकल्पिक आधार पर खुलेंगी जिसके लिए संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा दुकानों को लाल और हरे रंग से चिह्नित किया गया है। लाल रंग से चिह्नित दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी तथा हरे रंग से चिह्नित दुकानें मंगलवार, वीरवार और शनिवार को खुलेंगी। यह आदेश दवाइयां, फल, सब्जी, दूध, बेकरी यूनिट और उचित मूल्य की दुकानों आदि को छोड़कर शहरी क्षेत्र की सभी दुकानों पर लागू होंगे।
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दुकानदारों को अपनी दुकान के अंदर तथा बाहर दोनों तरफ पक्के घेरे बनाने होंगे ताकि लोगों के बीच सामाजिक दूरी की अनुपालना सुनिश्चित की जा सके। उपायुक्त ने बताया कि जिले के अंदर आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। आवाजाही का समय प्रात: 9 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच ही रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कर्फ्यू में ढील के समय से पहले और बाद में बेवजह घूमता पाया गया तो उस वाहन का चालान किया जाएगा। कर्फ्यू के दौरान शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरत की सभी आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
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उपायुक्त सिरमौर ने व्यापारी वर्ग से अपील करते हुए कहा है कि वह मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करते हुए सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सही तरीके से करें ताकि इस कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।