{"_id":"68ac93ff053e5c25590a37d8","slug":"action-on-ashyadi-panchyat-pradhan-and-ward-members-nahan-news-c-177-1-nhn1001-158084-2025-08-25","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sirmour News: अश्याडी पंचायत प्रधान और पांच वार्ड सदस्यों को अयोग्य करार देते हुए पद से हटाने के दिए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sirmour News: अश्याडी पंचायत प्रधान और पांच वार्ड सदस्यों को अयोग्य करार देते हुए पद से हटाने के दिए आदेश
विज्ञापन
-उपायुक्त सिरमौर ने जारी किए आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जिला सिरमौर विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत अश्याडी के पंचायत प्रधान सहित वार्ड सदस्यों को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार उपायुक्त ने ग्राम पंचायत अश्याडी के पंचायत प्रधान अनिल कुमार, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-1 सुषमा देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-2 प्रदीप सिंह, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-3 कमलेश देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-4 चंद्रकला और पंचायत सदस्य, वार्ड नं.-5 खजान सिंह को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना करने, प्रत्यक्ष लाभ अर्जित करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने पर यह आदेश जारी किए हैं।
आदेशों के अनुरूप अयोग्य घोषित किए गए पंचायत प्रधान और पंचायत के वार्ड सदस्यों को छ: वर्ष की अवधि के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित कर, उन्हें दुरुपयोग धनराशि तुरंत पंचायत निधि के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन (सिरमौर)। उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने पंचायत प्रधान और वार्ड सदस्यों पर कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने जिला सिरमौर विकास खंड शिलाई की ग्राम पंचायत अश्याडी के पंचायत प्रधान सहित वार्ड सदस्यों को पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं।
जानकारी के अनुसार उपायुक्त ने ग्राम पंचायत अश्याडी के पंचायत प्रधान अनिल कुमार, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-1 सुषमा देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-2 प्रदीप सिंह, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-3 कमलेश देवी, पंचायत सदस्य वार्ड नं.-4 चंद्रकला और पंचायत सदस्य, वार्ड नं.-5 खजान सिंह को हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की उल्लंघना करने, प्रत्यक्ष लाभ अर्जित करने, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाये जाने पर यह आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
आदेशों के अनुरूप अयोग्य घोषित किए गए पंचायत प्रधान और पंचायत के वार्ड सदस्यों को छ: वर्ष की अवधि के लिए पंचायत पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य घोषित कर, उन्हें दुरुपयोग धनराशि तुरंत पंचायत निधि के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए गए।
विज्ञापन