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चोरी करने के दोषी को पांच महीने की कैद

Wed, 20 Mar 2019 10:23 PM IST
rajeshwar gautam rajeshwar gautam
Updated Wed, 20 Mar 2019 10:23 PM IST
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चोरी करने के दोषी को पांच महीने की कैद
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
अमर उजाला ब्यूरो
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। पांवटा साहिब के एक पेइंग गेस्ट में दिसंबर 2018 में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार दोषी को अदालत ने पांच महीने के कैद की सजा मुकर्रर की है। चोरी का अभियोग साबित होने पर बुधवार को पांवटा साहिब की न्यायालय संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने 5 माह कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि पांवटा थाना में 29 दिसंबर 2018 को मामला दर्ज हुआ था। इसमें शिकायतकर्ता कलिका कोहिला पुत्री कमल किशोर कोहिला निवासी कमल नर्सिंग होम आर्य नगर ऊना ने आरोप लगाया था कि 29 दिसंबर 2018 को अपने गेस्ट हाउस के कमरे से शाम 4.30 बजे ऊपर की मंजिल में कपड़े लेने गई थी। नीचे सीढ़ियां उतरते वक्त आरोपी रिंकू पुत्र नाथू राम निवासी शिव कॉलोनी नारायणगढ़ अंबाला हरियाणा को बाहर भागते दिखा। इसके बाद उसे आवाज लगाई। पीजी के मेन गेट पर शुभम और नसीम ने रोकने के प्रयास भी किए। इसके बाद अपने कमरे में जाकर देखा कि 2000 रुपये, सोने की कान की रिंग, पर्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत दस्तावेज गायब थे। इसके बाद दोषी के खिलाफ पांवटा थाने में शिकायत दर्ज करवा दी। इस मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी राजेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि बुधवार को न्यायाधीश विजय लक्ष्मी की अदालत ने दोषी रिंकू पुत्र नाथू राम को आईपीसी की धारा-454 के तहत तीन माह की कैद तथा धारा-380 के तहत 5 माह कैद और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मुलजिम ने पहले ही 2 माह 18 दिन कारावास जेल में काट लिया है। बाकी 3 माह और 5 माह की सजा से शेष कटेगा।
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