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शराब पीकर वाहन चलाने पर आठ को एक दिन की सजा
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। शराब पीकर वाहन चलाने पर अदालत ने सजा दी है। आठ आरोपियों को अदालत की कार्यवाही पूरी होने तक परिसर में ही खड़ा रहने की सजा दी गई। शनिवार को सभी 8 आरोपियों को अदालत परिसर में ही सजा के तौर खड़ा रखा गया। जबकि, अदालत ने 162 वाहन चालान के मामलों में 1.82 लाख जुर्माना भी किया है।
शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांवटा अदालत संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने हिमाचल सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी की। एडीए ने कहा कि यातायात पुलिस ने नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 8 चालकों के चालान किए थे। नशा करके वाहन दौड़ाने वाले ऐसे वाहन चालकों पर वाहन अधिनियम की धारा-185, 181 और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। शनिवार को अदालत ने नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 8 वाहन चालकों को एक दिन की सजा दी है।
वहीं, 162 चालान मामलों में करीब 1.82 लाख जुर्माना किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले पांवटा अदालत ने 5 अगस्त 2018 को भी पांवटा की अदालत संख्या-2 ने शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने के 44 मामले अदालत में पहुंचे थे। अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 44 लोगों को एक-एक दिन की ऐसी ही सजा सुनाई थी।
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शनिवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पांवटा अदालत संख्या-1 की न्यायाधीश विजय लक्ष्मी ने सजा सुनाई। सहायक जिला न्यायवादी पांवटा राजेंद्र कुमार शर्मा ने हिमाचल सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी की। एडीए ने कहा कि यातायात पुलिस ने नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 8 चालकों के चालान किए थे। नशा करके वाहन दौड़ाने वाले ऐसे वाहन चालकों पर वाहन अधिनियम की धारा-185, 181 और अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। शनिवार को अदालत ने नशा कर वाहन दौड़ाने वाले 8 वाहन चालकों को एक दिन की सजा दी है।
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वहीं, 162 चालान मामलों में करीब 1.82 लाख जुर्माना किया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले पांवटा अदालत ने 5 अगस्त 2018 को भी पांवटा की अदालत संख्या-2 ने शराब पीकर गाड़ी दौड़ाने के 44 मामले अदालत में पहुंचे थे। अदालत ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले 44 लोगों को एक-एक दिन की ऐसी ही सजा सुनाई थी।
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