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चोरी के दोषी को 7 माह की कैद और दो हजार जुर्माना
Updated Wed, 31 Oct 2018 09:12 PM IST
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। अदालत ने चोरी मामले में बुधवार को सजा सुनाई है। 24 मार्च 2018 को पांवटा में चोरी की वारदात हुई थी। इसमें गाड़ी से लैपटॉप, नकदी व कलाई घड़ी समेत सामान चोरी हुआ था। इस मामले के दोषी को न्यायाधीश विवेक खेनाल की अदालत ने 7 माह कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि 23 मार्च 2018 को पांवटा वार्ड-5 के मकान नंबर 132/0 निवासी सचिन खत्री पुत्र सतिंद्र सिंह ने अपनी गाड़ी (पीबी 10 डीडी-3340) को अपने घर के बाहर पार्क किया था। सुबह सचिन की मां ने देखा कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ है। सचिन ने गाड़ी को खोलकर देखा। गाड़ी में रखा लैपटॉप, आधार कार्ड, 4000 रुपये, कलाई घड़ी, पेन कार्ड व वोटर कार्ड गायब था। सचिन ने 24 मार्च 2018 को चोरी की शिकायत पांवटा पुलिस थाना में दर्ज करवाई। मामले की जांच के दौरान आरोपी अमजद खान पुत्र गुलजारी के खिलाफ तहकीकात शुरू हुई। अदालत में मुलजिम को चोरी के मामले में दोषी पाया गया। इस मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी जसवीर सिंह ने की। बुधवार को अदालत ने आईपीसी की धारा-457 व 380 के तहत 7 माह की कैद व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला न्यायवादी जसवीर सिंह ने बताया कि 23 मार्च 2018 को पांवटा वार्ड-5 के मकान नंबर 132/0 निवासी सचिन खत्री पुत्र सतिंद्र सिंह ने अपनी गाड़ी (पीबी 10 डीडी-3340) को अपने घर के बाहर पार्क किया था। सुबह सचिन की मां ने देखा कि घर का मुख्य द्वार खुला हुआ है। सचिन ने गाड़ी को खोलकर देखा। गाड़ी में रखा लैपटॉप, आधार कार्ड, 4000 रुपये, कलाई घड़ी, पेन कार्ड व वोटर कार्ड गायब था। सचिन ने 24 मार्च 2018 को चोरी की शिकायत पांवटा पुलिस थाना में दर्ज करवाई। मामले की जांच के दौरान आरोपी अमजद खान पुत्र गुलजारी के खिलाफ तहकीकात शुरू हुई। अदालत में मुलजिम को चोरी के मामले में दोषी पाया गया। इस मामले की पैरवी जिला सहायक न्यायवादी जसवीर सिंह ने की। बुधवार को अदालत ने आईपीसी की धारा-457 व 380 के तहत 7 माह की कैद व 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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