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ट्रक में तोड़फोड़ पर ट्रक यूनियन के उपप्रधान पर मामला दर्ज
Updated Thu, 05 Jul 2018 10:57 PM IST
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। उत्तराखंड से पांवटा लौटते समय ट्रक से तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने ट्रक यूनियन के उपप्रधान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बुधवार को पांवटा बाईपास के समीप पहुंचते ही एसटीओयू के उपप्रधान ने ट्रक के शीशे तोड़ दिए। इसके बाद मल्टी एक्सल ऑपरेटरों और ट्रक मालिक ने थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवा दी। भेड़ेवाला निवासी ट्रक ऑपरेटर सतपाल सिंह की शिकायत पर दर्ज किए गए मामले में आरोप है कि उत्तराखंड के ऋषिकेश से वापस राजबन लौटते समय बाईपास के समीप उपप्रधान ने ट्रक को रोककर पत्थर मार कर शीशा तोड़ दिया।
ट्रक चालक को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप हैं कि राजबन से सीमेंट भरने पर गाड़ी में आग लगा देने और मार देने की धमकियां दी गई हैं। मामला दर्ज कर पुलिस टीम जांच में जुट गई है। पिछले कुछ माह से सीसीआई इकाई राजबन से माल ढुलाई को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद बढ़ने पर डीसी सिरमौर ने राजबन इकाई के आसपास धारा-144 लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने मल्टी एक्सल ट्रांसपोर्ट सोसायटी को पुलिस सुरक्षा देने के भी आदेश दिए। पुलिस सुरक्षा में मल्टी एक्सल ट्रक ऑपरेटर सोसायटी के वाहन बाहरी राज्यों की सीमा तक पहुंच रहे थे। पुलिस सुरक्षा के लिए देय करीब 11 लाख बकाया राशि मल्टी एक्सल सोसायटी ने नहीं चुकाई। इस राशि को चुकाने के आदेश कोर्ट जारी कर चुका है। उधर, डीएसपी पांवटा प्रमोद चौहान ने घटना की पुष्टि की है। भेड़ेवाला निवासी ऑपरेटर सतपाल सिंह की शिकायत पर आरोपी जसमेर सिंह भूरा के खिलाफ आईपीसी की धारा-341, 427, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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ट्रक चालक को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप हैं कि राजबन से सीमेंट भरने पर गाड़ी में आग लगा देने और मार देने की धमकियां दी गई हैं। मामला दर्ज कर पुलिस टीम जांच में जुट गई है। पिछले कुछ माह से सीसीआई इकाई राजबन से माल ढुलाई को लेकर विवाद चल रहा है। विवाद बढ़ने पर डीसी सिरमौर ने राजबन इकाई के आसपास धारा-144 लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने मल्टी एक्सल ट्रांसपोर्ट सोसायटी को पुलिस सुरक्षा देने के भी आदेश दिए। पुलिस सुरक्षा में मल्टी एक्सल ट्रक ऑपरेटर सोसायटी के वाहन बाहरी राज्यों की सीमा तक पहुंच रहे थे। पुलिस सुरक्षा के लिए देय करीब 11 लाख बकाया राशि मल्टी एक्सल सोसायटी ने नहीं चुकाई। इस राशि को चुकाने के आदेश कोर्ट जारी कर चुका है। उधर, डीएसपी पांवटा प्रमोद चौहान ने घटना की पुष्टि की है। भेड़ेवाला निवासी ऑपरेटर सतपाल सिंह की शिकायत पर आरोपी जसमेर सिंह भूरा के खिलाफ आईपीसी की धारा-341, 427, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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