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श्रम अधिकारों की जानकारी रखें और लाभ उठाएं : डॉ. देवेंद्र
Updated Wed, 16 May 2018 10:56 PM IST
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labour
- फोटो : amarujala
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अमर उजाला ब्यूरो
पांवटा साहिब (सिरमौर)। चैंबर ऑफ कॉमर्स पांवटा इकाई सभागार गोंदपुर में बुधवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला प्रदेश श्रम आयुक्त के सौजन्य से गोंदपुर में हुई जिसमें विभिन्न श्रम अधिनियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। कानपुर से पहुंची टीम के अधिकारियों ने इस दौरान संबोधित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स पांवटा इकाई के प्रधान सतीश कुमार गोयल ने की। उन्होंने सभी श्रमिकों को सरकार व विभाग की योजनाओं की जानकारी उठाने के लिए प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम में श्रम ब्यूरो कानपुर डॉ. देवेंद्र सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि सभी को कारखाना अधिनियम-1948, महिला प्रसुति अधिनियम-1961, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम -1947 के बारे में जानकारी होना जरूरी है जिससे श्रमिकों को उचित लाभ व सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर इन अधिनियमों की विवरणियों को भरने की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार यादव व श्रम निरीक्षक पांवटा मुकेश कुमार जांख्यान ने मजदूरों व कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, मजदूरी अधिनियम-1936 के बारे में जानकारी दी तथा विवरणियां भरने की विधि को बताया। प्रशिक्षण शिविर के अंत में श्रम निरीक्षक पांवटा मुकेश जांख्यान ने कानपुर से पहुंची टीम तथा कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों, विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों व कामगारों का आभार प्रकट किया।
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पांवटा साहिब (सिरमौर)। चैंबर ऑफ कॉमर्स पांवटा इकाई सभागार गोंदपुर में बुधवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। यह कार्यशाला प्रदेश श्रम आयुक्त के सौजन्य से गोंदपुर में हुई जिसमें विभिन्न श्रम अधिनियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। कानपुर से पहुंची टीम के अधिकारियों ने इस दौरान संबोधित किया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स पांवटा इकाई के प्रधान सतीश कुमार गोयल ने की। उन्होंने सभी श्रमिकों को सरकार व विभाग की योजनाओं की जानकारी उठाने के लिए प्रति प्रेरित किया। कार्यक्रम में श्रम ब्यूरो कानपुर डॉ. देवेंद्र सिंह ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि सभी को कारखाना अधिनियम-1948, महिला प्रसुति अधिनियम-1961, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम-1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम -1947 के बारे में जानकारी होना जरूरी है जिससे श्रमिकों को उचित लाभ व सुविधाएं मिल सकें। इस अवसर पर इन अधिनियमों की विवरणियों को भरने की जानकारी भी दी गई।
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कार्यक्रम में जितेंद्र कुमार यादव व श्रम निरीक्षक पांवटा मुकेश कुमार जांख्यान ने मजदूरों व कर्मियों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम-1948, मजदूरी अधिनियम-1936 के बारे में जानकारी दी तथा विवरणियां भरने की विधि को बताया। प्रशिक्षण शिविर के अंत में श्रम निरीक्षक पांवटा मुकेश जांख्यान ने कानपुर से पहुंची टीम तथा कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों, विभिन्न इकाइयों के प्रतिनिधियों व कामगारों का आभार प्रकट किया।
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