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Rampur Bushahar News: पोक्सो और दुष्कर्म मामले में चाचा को दो साल बाद जमानत
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जून 2024 में ईमेल से एसपी किन्नौर को भेजी थी शिकायत, आरोपी 21 जून से न्यायिक हिरासत में था
मामले के अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों की हो चुकी है गवाही, आरोपी का नहीं है कोई आपराधिक रिकॉर्ड
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। जिले के एक थाने में पोक्सो और दुष्कर्म के दर्ज मामले में आरोपी चाचा को करीब दो साल बाद जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (रेप/पोक्सो) की अदालत ने जमानत पाया कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और आरोपी की जमानत का विरोध भी नहीं किया। आरोपी पर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोप हैं।
जून 2024 में पीड़िता ने ईमेल से पुलिस अधीक्षक किन्नौर को शिकायत भेजी थी। शिकायत में उसने चाचा पर कई बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। उसने मारपीट और धमकी देने के आरोप भी लगाए थे। मामले में आरोपी पीड़िता के पिता को भी मारपीट के आरोप में पहले ही जमानत मिल चुकी है। आरोपी चाचा 21 जून 2024 से न्यायिक हिरासत में था।
अदालत ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले के अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों की जांच हो चुकी है, जिसमें पीड़िता भी शामिल है। अदालत के अनुसार, पीड़िता ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। इसके अलावा एसएफएसएल जुन्गा की रिपोर्ट भी आरोपी को कथित अपराध से नहीं जोड़ती है।
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राज्य सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है। हालांकि, अदालत ने इन आशंकाओं को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आरोपी के गवाहों को धमकाने या फरार होने की कोई ठोस आशंका नहीं है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।
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मामले के अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों की हो चुकी है गवाही, आरोपी का नहीं है कोई आपराधिक रिकॉर्ड
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। जिले के एक थाने में पोक्सो और दुष्कर्म के दर्ज मामले में आरोपी चाचा को करीब दो साल बाद जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (रेप/पोक्सो) की अदालत ने जमानत पाया कि पीड़िता ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया और आरोपी की जमानत का विरोध भी नहीं किया। आरोपी पर अपनी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के आरोप हैं।
जून 2024 में पीड़िता ने ईमेल से पुलिस अधीक्षक किन्नौर को शिकायत भेजी थी। शिकायत में उसने चाचा पर कई बार यौन शोषण करने का आरोप लगाया था। उसने मारपीट और धमकी देने के आरोप भी लगाए थे। मामले में आरोपी पीड़िता के पिता को भी मारपीट के आरोप में पहले ही जमानत मिल चुकी है। आरोपी चाचा 21 जून 2024 से न्यायिक हिरासत में था।
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अदालत ने कहा कि आरोपी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। मामले के अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों की जांच हो चुकी है, जिसमें पीड़िता भी शामिल है। अदालत के अनुसार, पीड़िता ने अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन नहीं किया। इसके अलावा एसएफएसएल जुन्गा की रिपोर्ट भी आरोपी को कथित अपराध से नहीं जोड़ती है।
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राज्य सरकार ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी गवाहों को प्रभावित कर सकता है या फरार हो सकता है। हालांकि, अदालत ने इन आशंकाओं को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि आरोपी के गवाहों को धमकाने या फरार होने की कोई ठोस आशंका नहीं है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।