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किन्नौर में नो मास्क नो सर्विस लागू
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रिकांगपिओ (किन्नौर)। जिला किन्नौर में नो मास्क नो सर्विस लागू कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के देखते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह जानकारी जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किन्नौर के अध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक ने दी। उन्होंने कहा कि जिले में रात्रि 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
अधिसूचना अनुसार जिले में सभी विवाह आयोजन स्थलों, विवाह भवन सहित सभी सामाजिक शैक्षणिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक ,धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकाल को अपनाना आवश्यक होगा। आयोजकों के इस तरह के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से आयोजन से सप्ताह पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है।
होटल और रेस्तरां खुले रहेंगे। मगर इन्हें कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाना होगा। जिले में सभी सिनेमा हाल, मल्टी प्लैक्स, खेल परिसर, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल आगामी आदेशों तक बद रहेंगे। धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों पर लंगर लगाने की मनाही है। अधिसूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक किन्नौर ने संबंधित एसडीएम और संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाना होगा।
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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188, 269 एवं 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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अधिसूचना अनुसार जिले में सभी विवाह आयोजन स्थलों, विवाह भवन सहित सभी सामाजिक शैक्षणिक खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक ,धार्मिक और अन्य कार्यक्रमों में क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे। इस दौरान कोविड सुरक्षा प्रोटोकाल को अपनाना आवश्यक होगा। आयोजकों के इस तरह के आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से आयोजन से सप्ताह पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है।
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होटल और रेस्तरां खुले रहेंगे। मगर इन्हें कोविड प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाना होगा। जिले में सभी सिनेमा हाल, मल्टी प्लैक्स, खेल परिसर, स्टेडियम और स्वीमिंग पूल आगामी आदेशों तक बद रहेंगे। धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों पर लंगर लगाने की मनाही है। अधिसूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक किन्नौर ने संबंधित एसडीएम और संबंधित पंचायतीराज संस्थाओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाना होगा।
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यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आईपीसी की धारा 188, 269 एवं 270 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।