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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Government employee gets six months' jail in cheque bouncing case

Rampur Bushahar News: चेक बाउंस मामले में सरकारी कर्मचारी को छह माह की जेल

Sun, 05 Jul 2026 11:29 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 05 Jul 2026 11:29 PM IST
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अदालत ने 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 1 रोहड़ू ने चेक बाउंस के एक मामले में एक सरकारी कर्मचारी को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह राशि शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने जनवरी 2021 में शिकायतकर्ता से 250 सेब के पौधे 50 हजार रुपये में खरीदे। उसने सेब के मौसम 2021 में भुगतान करने का आश्वासन दिया था। सितंबर 2021 में, आरोपी ने 50 हजार रुपये का चेक जारी किया, लेकिन वह बाउंस हो गया। शिकायतकर्ता ने 18 अक्तूबर 2021 को आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा। आरोपी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और न ही चेक की राशि का भुगतान किया। अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया। आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ। इसके बाद उसकी जमानत रद्द कर दी गई और गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। पेश होने पर उसे फिर से जमानत मिली। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का सामना करने का दावा किया। अदालत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया। दोषी को छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अतिरिक्त, उसे 55 हजार रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया।
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