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0त्या के आरोप में दोषी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

Sat, 27 Oct 2018 10:34 PM IST
Updated Sat, 27 Oct 2018 10:34 PM IST
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हत्यारोपी को उम्रकैद, एक लाख जुर्माना
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने सुनाई सजा
महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने के बाद फेंका था सतलुज में
अमर उजाला ब्यूरो
रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने हत्या के आरोप साबित होने पर दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी एक लाख रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

पुलिस थाना रिकांगपिओ में दर्ज मामले के मुताबिक 5 जुलाई 2015 को मृतक महिला अमिला अपनी रिश्तेदार किरन के साथ केरोसिन लेने कल्पा डिपो पहुंची थी। वहां से वापसी में एक सफेद टवेरा कार संख्या एचपी 01ए-2992 ने दोनों महिलाओं को लिफ्ट दी। चालक सुरेंद्र कुमार ने दोनों महिलाओं को रामपुर पहुंचाया। रामपुर पहुंचने पर मृतक की रिश्तेदार किरन रामपुर में उतर गई और अमिला चालक के साथ वापस किन्नौर की ओर आई। इसी दौरान चालक ने अमिला के साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया। महिला ने जब विरोध जताया तो चालक ने उसे कार से बाहर निकाल दिया और कार से कुचल दिया और बाद में खारो पुल से उसे सतलुज नदी में फेंक दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच की और मामला तब से कोर्ट के विचाराधीन था। मामले की छानबीन रिकांगपिओ थाने के तत्कालीन प्रभारी लक्ष्मण कुमार ने की। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर किन्नौर जिले के कोठी निवासी सुरेंद्र कुमार, तहसील कल्पा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की कठोर सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को दो साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 309 के तहत दोषी को तीन साल की साधारण कैद और एक हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना किया गया है, जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।
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