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मरपीट के दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा

Sat, 03 Nov 2018 11:08 PM IST
Updated Sat, 03 Nov 2018 11:08 PM IST
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मारपीट मामले में चार
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को सजा और जुर्माना
रोहड़ू। शनिवार को रोहड़ू में जेएम कोर्ट-2 जसप्रीत मन्हास की अदालत ने मारपीट में शामिल चार दोषियों को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। आरोपियों पर 5500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मारपीट का मामला 18-9-2011 का है। 18 सितंबर शाम को मजदूर नेता संसार खलास्टा, अजय दुल्टा, रजनीश चिड़गांव तहसील के अंतर्गत तांगणू रमई प्रोजेक्ट से वापस आ रहे थे। इसी बीच अमलाटू के पास पांच युवकों ने उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने मारपीट में शामिल सभी युवकों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। वर्ष 2011 से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शनिवार को जेएम कोर्ट-2 जसप्रीत मन्हास की अदालत ने युवकों को मारपीट का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। मारपीट में डिस्वाणी गांव निवासी निटू रंजन, संदासू निवासी दिनेश नेगी, भीम सिंह, रविकांत और पद्म सिंह शामिल थे। वहीं एक युवक पद्म सिंह की मामले की तफ्तीश के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसलिए कोर्ट की ओर से चार युवकों के खिलाफ सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 147 में एक साल की जेल व दो हजार रुपये जुर्माना, धारा 341 में एक माह की जेल व पांच सौ रुपये जुर्माना, धारा 323 में छह माह की जेल व एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में छह माह की जेल व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने बताया कि मारपीट में शामिल चार आरोपियों को सजा सुनाई गई है। विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने सजा सुनाई है।
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