फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   court sentences two person in liqor case

अवैध शराब के मामलों में दोषियों को अदालत ने सुनाई सजा

Tue, 10 May 2022 10:45 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 10 May 2022 10:45 PM IST
विज्ञापन
court sentences two person in liqor case
court sentences two person in liqor case
रोहडू़। अवैध शराब रखने के दो अलग-अलग मामलों में अदालत ने दोषियों को कारावास की सजा सुनाई है। इसमें एक दोषी को छह महीने और दूसरे को एक साल साधारण कारावास के साथ जुर्माने के आदेश किए हैं। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद एसीजेएम कोर्ट नंबर एक रोहडू़ एसीजेएम मनीषा गोयल की अदालत ने यह फैसले सुनाए।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार पहले मामले में 31 मार्च 2019 को पुलिस थाना रोहडू़ में सूचना मिली कि रंणटाड़ी गांव में अजीत कुमार ने सेब के बगीचे में गोशाला के भीतर अवैध तौर शराब की बोतलें रखी हैं। सूचना में बताया कि यहां से अवैध शराब के कारोबार का धंधा चल रहा है। सूचना के आधार पर रोहडू़ पुलिस थाने की टीम ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने मौके से शराब की नौ पेटियां बरामद की। पुलिस ने गवाहों के सामने शराब को कब्जे में लेकर आरोपी अजीत कुमार के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने सभी सबूतों के साथ आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।
विज्ञापन

सोमवार को एसीजेएम रोहडू़ कोर्ट नंबर एक मनीषा गोयल ने अजीत कुमार को अवैध शराब रखने के मामले में दोषी करार दिया है। दोषी को छह महीने कारावास और 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दूसरे मामले में 15 जुलाई 2017 को रात के समय नाके के दौरान पुलिस ने पटसारी के समीप रोहडू़ की ओर आ रही एक जीप को जांच के लिए रोककर तलाशी ली। इस दौरान गाड़ी से शराब की 16 पेटियां बरामद की गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने वाहन चालक बलविंद्र निवासी जुन्गा से पूछताछ की और शराब के दस्तावेज मांगे तो वह कुछ नहीं दिखा सका। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम मनीषा गोयल ने मामले में संलिप्त दोषी बलविंद्र को एक साल के साधारण कारावास और 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। सरकार की ओर से दोनों मामलों की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी सरोज मेहता ने की है। एक अन्य मामले में न्यायालय ने होटल के कमरे में जुआ खेलते धरे गए आठ दोषियों को जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed