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हत्या के मामले में झारखंड के युवक को उम्रकैद
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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने एक नेपाली की तेजदार हथियार से हत्या करने के दोषी झारखंड के युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वर्ष 2015 से आरोपी हत्या के मामले में सजा काट रहा है। अमन यादव पुत्र आनंद यादव जिला झारखंड को धारा 302, 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अमन यादव रिकांगपिओ में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कर्ण के ढाबे में काम करता था। 19 मार्च 2015 को अमन यादव और कर्ण ने साथ शराब पी। कर्ण ने अमन की पत्नी के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे। गुस्से में आकर ढाबे में पड़े चाकू से उसने कर्ण का गला काट दिया। इस कारण कर्ण की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अमन को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को रामपुर स्थित न्यायालय के न्यायाधीश ने दलीलों को सुना और फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।
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वर्ष 2015 से आरोपी हत्या के मामले में सजा काट रहा है। अमन यादव पुत्र आनंद यादव जिला झारखंड को धारा 302, 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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प्राप्त जानकारी के अनुसार अमन यादव रिकांगपिओ में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कर्ण के ढाबे में काम करता था। 19 मार्च 2015 को अमन यादव और कर्ण ने साथ शराब पी। कर्ण ने अमन की पत्नी के बारे में कुछ आपत्तिजनक शब्द कहे। गुस्से में आकर ढाबे में पड़े चाकू से उसने कर्ण का गला काट दिया। इस कारण कर्ण की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अमन को गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को रामपुर स्थित न्यायालय के न्यायाधीश ने दलीलों को सुना और फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी सुरेश हेटा ने की।
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