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चरस रखने के जुर्म में दो दोषियों को तीन साल की सजा
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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने मंगलवार को चरस रखने के आरोप सिद्ध होने पर दो दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने की सूरत में दोषियों को छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने चरस रखने के आरोप में दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने श्याम सिंह, पुत्र संसार सिंह, निवासी ग्राम डबलिंग, डाकघर रूपी तहसील निचार, जिला किन्नौर और देव कुमार पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम गुरगुरी, डाकघर रूपी, तहसील निचार, जिला किन्नौर को यह सजा सुनाई है।
पुलिस थाना भावानगर में दर्ज मामले के अनुसार 22 अप्रैल 2014 को पुलिस पार्टी चौरा बैरियर पर मौजूद थी, तो उस समय एक वाहन संख्या एचपी 25ए-0594 में दोनों आरोपी ज्यूरी की ओर जा रहे थे। उनके पास पिठू बैग था। इस वाहन की जांच करने पर दोनों लोग घबरा कर भागने की कोशिश करने लगे।
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पुलिस ने वाहन और पीठू बैग की जांच की तो उनके कब्जे से 365 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ भावानगर थाने में एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया। केस के दौरान अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने का दावा किया।
अभियुक्त ने सभी संबंधित गवाहों का परीक्षण किया और अंतत: अभियोजन का मामला साबित हुआ। गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी किन्नौर एट रामपुर सुरेश हेटा ने की।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर एट रामपुर की अदालत ने चरस रखने के आरोप में दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने श्याम सिंह, पुत्र संसार सिंह, निवासी ग्राम डबलिंग, डाकघर रूपी तहसील निचार, जिला किन्नौर और देव कुमार पुत्र रतन सिंह, निवासी ग्राम गुरगुरी, डाकघर रूपी, तहसील निचार, जिला किन्नौर को यह सजा सुनाई है।
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पुलिस थाना भावानगर में दर्ज मामले के अनुसार 22 अप्रैल 2014 को पुलिस पार्टी चौरा बैरियर पर मौजूद थी, तो उस समय एक वाहन संख्या एचपी 25ए-0594 में दोनों आरोपी ज्यूरी की ओर जा रहे थे। उनके पास पिठू बैग था। इस वाहन की जांच करने पर दोनों लोग घबरा कर भागने की कोशिश करने लगे।
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पुलिस ने वाहन और पीठू बैग की जांच की तो उनके कब्जे से 365 ग्राम चरस बरामद की गई। पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ भावानगर थाने में एनडी एंड पीएस अधिनियम की धारा 20 और 29 के तहत मामला दर्ज किया। केस के दौरान अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने का दावा किया।
अभियुक्त ने सभी संबंधित गवाहों का परीक्षण किया और अंतत: अभियोजन का मामला साबित हुआ। गवाह और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास और 15 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से इस मामले की पैरवी जिला न्यायवादी किन्नौर एट रामपुर सुरेश हेटा ने की।