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Rampur Bushahar News: प्रतिबंधित दवाई के साथ पकड़े आरोपी को 4 साल की सजा
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विशेष सत्र न्यायालय राेहडू पंकज शर्मा की अदालत ने सुनाई सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
रोहडू। विशेष सत्र न्यायालय राेहडू पंकज शर्मा की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एक आरोपी दीपक सरीन को चार साल के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के दौरान 11 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा की ओर से की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 फरवरी 2020 को पुलिस थाना जुब्बल के कर्मचारियों ने गश्त के दौरान जुब्बल के नैहनार के पास दीपक सरीन (27) पुत्र कमल सरीन गांव अंदरेवठी तहसील रोहड़ू को 19.22 ग्राम प्रतिबंधित दवाई की गोलियाें के साथ पकड़ा था। प्रतिबंधित दवाई से संबंधित कोई लाइसेंस व परमिट दीपक के पास नहीं था। तब से लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस पर विशेष सत्र न्यायालय से दीपक को सजा सुनाई गई है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहडू। विशेष सत्र न्यायालय राेहडू पंकज शर्मा की अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत एक आरोपी दीपक सरीन को चार साल के कारावास और पचास हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन के दौरान 11 गवाहों के बयान अदालत में दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात अदालत ने यह फैसला सुनाया है। सरकार की तरफ से मुकदमे की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी सुनील शर्मा की ओर से की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 फरवरी 2020 को पुलिस थाना जुब्बल के कर्मचारियों ने गश्त के दौरान जुब्बल के नैहनार के पास दीपक सरीन (27) पुत्र कमल सरीन गांव अंदरेवठी तहसील रोहड़ू को 19.22 ग्राम प्रतिबंधित दवाई की गोलियाें के साथ पकड़ा था। प्रतिबंधित दवाई से संबंधित कोई लाइसेंस व परमिट दीपक के पास नहीं था। तब से लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन था। इस पर विशेष सत्र न्यायालय से दीपक को सजा सुनाई गई है।
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