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Rampur Bushahar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास
सार
रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना सुनाया। अदालत ने पीड़िता के बयान और साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला दिया।
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विस्तार
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर ने सुनाया फैसला
दोषी को 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 14 साल की पीड़िता 23 नवंबर, 2024 को अपने गांव में एक शादी समारोह में गई थी। वहां शिमला जिले की तहसील कुमारसैन के डोबाथाना निवासी रोशन लाल उसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह 5:00 बजे दोषी ने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर के पीछे छोड़ दिया। साथ ही पीड़िता को धमकी भी दी कि इस बारे में यदि किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। धमकी से वह काफी डरी हुई थी। घर पहुंचते ही उसने घटना के बारे में अपनी माता को बताया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।
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दोषी को 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (पोक्सो कोर्ट) किन्नौर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। 14 साल की पीड़िता 23 नवंबर, 2024 को अपने गांव में एक शादी समारोह में गई थी। वहां शिमला जिले की तहसील कुमारसैन के डोबाथाना निवासी रोशन लाल उसे अपनी गाड़ी में अपने घर ले गया। वहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। अगले दिन सुबह 5:00 बजे दोषी ने पीड़िता को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर के पीछे छोड़ दिया। साथ ही पीड़िता को धमकी भी दी कि इस बारे में यदि किसी को बताया तो ठीक नहीं होगा। धमकी से वह काफी डरी हुई थी। घर पहुंचते ही उसने घटना के बारे में अपनी माता को बताया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अदालत ने कुल 17 गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए। पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया। मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी कमल चंदेल ने की है।