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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   नाबालिग से दुराचार करने पर दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास

दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की कैद और 15 हजार जुर्माना

Thu, 04 Apr 2019 11:06 AM IST
Arvind Thakur अरविन्द ठाकुर
Updated Thu, 04 Apr 2019 11:06 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो

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रामपुर बुशहर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश किन्नौर स्थित रामपुर ने नाबालिग से दुष्कर्म करने पर एक युवक को दोषी करार देते हुए पंद्रह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी रणवीर सिंह, गांव बांदल, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू को पंद्रह हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष पांच माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। यह सजा दोषी को अलग-अलग धाराओं के तहत हुई है। जिसमें धारा 376, पोस्को एक्ट, धारा 363 शामिल है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस मामले में नाबालिग के पिता ने निरमंड में मामला दर्ज करवाया कि उनकी नाबालिग बेटी गायब हो गई है। जिसके बाद पुलिस ने लड़की की तलाश की। उस समय लड़की की उम्र 14 वर्ष थी। पुलिस ने जब दोषी से पूछताछ की तो वह स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाया और अलग-अलग बयान देने लगा। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वह उक्त लड़की को बांदल ले गया। जहां पर उसने दुष्कर्म किया। जिसके बाद मेडिकल में भी ये बात स्पष्ट हो गई कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है।
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पुलिस ने इस मामले में तमाम सबूत कोर्ट में पेश किए। जिसके बाद बुधवार को इस मामले में आखिरी फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने दोषी के खिलाफ सभी सबूतों को सही माना और उसे धारा 363, 366 ए और 376 के तहत 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इस मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी किन्नौर स्थित रामपुर सुरेश हेटा ने बताया कि 363 धारा के तहत पांच वर्ष की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

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