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लोक अदालतों में 1,446 मामलों का किया निपटारा
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आनी (कुल्लू)। आनी, रामपुर और रिकांगपिओ में आयोजित लोक अदालतों में 1446 मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालतों में एनआई सेक्शन 138, मनी रिकवरी केस, लेबर विवाद, बिजली-पानी के बिल (कंपाउडिंग को छोड़कर) मेंटेनेंस सहित अन्य मामलों की सुनवाई की गई। इसके साथ ही वैवाहिक मामले तलाक को छोड़कर, भूमि अधिग्रहण, सेवा मामले और राजस्व मामलों सहित सिविल मामलों का भी निपटारा किया गया।
इन लोक अदालतों का आयोजन किन्नौर खंड के अंतर्गत किया गया था। तीनों न्यायिक परिसरों में 7 जजों की बैंच ने विभिन्न मामलों पर अलग-अलग सुनवाई की। इसमें प्री लीटिगेशन के तौर पर 219 मामले पेश हुए थे, जिसमें से 62 का निपटारा किया गया। प्री लीटिगेशन के तौर पर समझौता राशि सेटलमेंट अमाउंट) 77,32,515 रुपए कर राशि भी एकत्रित की गई। वहीं पोस्ट लिटिगेशन के तौर पर 1,738 मामलों को सुनवाई के लिए पेश किया गया।
इसमें 1,384 मामलों का निपटारा किया गया है। समझौता राशि के तौर पर 8,36,64,921 रुपए की राशि भी एकत्र हुई। पहले बैंच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय मेहता, दूसरे बैंच में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल, तीसरे बैंच में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा, चौथे बैंच में सीजेएम धीरू ठाकुर, पांचवें बैंच में एसीजेएम गौरव कुमार, छठे बैंच में वरिष्ठ सिविल जज निशांत वर्मा, सातवें बैंच में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अशोक कुमार ने सुनवाई की।
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इन लोक अदालतों का आयोजन किन्नौर खंड के अंतर्गत किया गया था। तीनों न्यायिक परिसरों में 7 जजों की बैंच ने विभिन्न मामलों पर अलग-अलग सुनवाई की। इसमें प्री लीटिगेशन के तौर पर 219 मामले पेश हुए थे, जिसमें से 62 का निपटारा किया गया। प्री लीटिगेशन के तौर पर समझौता राशि सेटलमेंट अमाउंट) 77,32,515 रुपए कर राशि भी एकत्रित की गई। वहीं पोस्ट लिटिगेशन के तौर पर 1,738 मामलों को सुनवाई के लिए पेश किया गया।
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इसमें 1,384 मामलों का निपटारा किया गया है। समझौता राशि के तौर पर 8,36,64,921 रुपए की राशि भी एकत्र हुई। पहले बैंच में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय मेहता, दूसरे बैंच में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय मंडयाल, तीसरे बैंच में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हितेंद्र शर्मा, चौथे बैंच में सीजेएम धीरू ठाकुर, पांचवें बैंच में एसीजेएम गौरव कुमार, छठे बैंच में वरिष्ठ सिविल जज निशांत वर्मा, सातवें बैंच में न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अशोक कुमार ने सुनवाई की।
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