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Mandi News: चेक बाउंस पर दोषी महिला को दो माह कैद

Tue, 21 Jan 2025 06:00 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2025 06:00 PM IST
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Woman found guilty of check bounce sentenced to two months imprisonment
कोर्ट से
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी महिला को दो माह के साधारण कारावास और एक लाख रुपये हर्जाना देने का फैसला सुनाया है। हर्जाना राशि अदा न करने पर उसे 10 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर दो के न्यायालय ने सरकाघाट तहसील के पनयाली (कलखर) गांव निवासी नीलमा देवी की शिकायत पर चेक बाउंस का अभियोग साबित होने पर सुंदरनगर तहसील के सिनेमा चौक भोजपुर निवासी जिल्मा देवी को उक्त सजा सुनाई है।

जिल्मा देवी ने शिकायतकर्ता नीलमा देवी की विधिक देनदारी अदा करने के लिए 50000 और 10000 रुपये के दो चेक जारी किए थे। दोनों चेक बाउंस हो गए। शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस जारी करवाकर राशि अदा करने के लिए कहा था। बावजूद राशि अदा नहीं की गई। इसके बाद अदालत में शिकायत दायर कर अभियोग चलाया था। अदालत ने फैसले में कहा कि शिकायतकर्ता की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों से चेक बाउंस का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इस कारण अदालत ने दोषी को उक्त सजा का फैसला सुनाया है।
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