फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Two youths arrested with 8.46 grams of chitta from a hotel

Mandi News: चेक बाउंस मामले में आरोपी दोषी करार, एक साल का कारावास

Wed, 15 Oct 2025 06:50 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Wed, 15 Oct 2025 06:50 AM IST
विज्ञापन
Two youths arrested with 8.46 grams of chitta from a hotel
मंडी। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-1 सरकाघाट की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी प्रवीन कुमार को दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास का सजा सुनाई है। वहीं पांच लाख रुपये मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

अदालत में दाखिल शिकायत के अनुसार प्रवीन कुमार ने सीडी को-ऑपरेटिव सोसायटी से चार लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया था। ऋण की अदायगी के लिए आरोपी ने 4.09 लाख रुपये का चेक सोसायटी के पक्ष में जारी किया था।
विज्ञापन

जब यह चेक एचपी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक सरकाघाट शाखा में प्रस्तुत किया तो बैंक ने अपर्याप्त धनराशि का कारण बताते हुए चेक को अस्वीकार कर दिया। कानूनी नोटिस भेजे जाने के बावजूद आरोपी ने भुगतान नहीं किया। इसके बाद सीडी को-ऑपरेटिव सोसायटी ने 2021 में एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत मामला दायर किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान सोसायटी की ओर से प्रबंधक भरत भूषण ने गवाही दी जबकि आरोपी ने यह दलील दी कि उसने ऋण लेते समय केवल सुरक्षा के तौर पर 10 से 12 खाली हस्ताक्षरित चेक दिए थे। आरोपी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने ऋण लिया था और उसका खाता संबंधित बैंक में है। अदालत ने माना कि आरोपी यह साबित नहीं कर सका कि उसकी कोई देनदारी नहीं थी। न्यायालय ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब चेक पर हस्ताक्षर और बैंक खाता स्वीकार कर लिया जाता है तो कानूनन यह माना जाता है कि चेक वैध देनदारी के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। अदालत ने दोषी की याचिका की सजा पर 30 दिन की रोक लगाते हुए आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर अपील दायर करने का अवसर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed