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Mandi News: चरस तस्करी के दोषी सरकाघाट निवासी को दो साल की कठोर कैद
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हमीरपुर। विशेष न्यायाधीश-2 सचिन रघु की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है।
अदालत ने दोषी देश राज निवासी गांव बडैहर, डाकघर रखोह, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 26 सितंबर 2023 की रात का है। पुलिस थाना भोरंज की टीम त्रिलोकपुर जंगल में बडैहर रोड पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान भरेड़ी की ओर से आ रही पिकअप को जांच के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया।
पूछताछ में चालक ने अपना नाम देश राज बताया। संदेह के आधार पर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पिकअप की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से 301 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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अदालत ने अभियोजन पक्ष के अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय ठाकुर की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर देश राज को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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अदालत ने दोषी देश राज निवासी गांव बडैहर, डाकघर रखोह, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 26 सितंबर 2023 की रात का है। पुलिस थाना भोरंज की टीम त्रिलोकपुर जंगल में बडैहर रोड पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान भरेड़ी की ओर से आ रही पिकअप को जांच के लिए रोका गया। पुलिस को देखकर चालक ने वाहन पीछे मोड़कर भागने का प्रयास किया लेकिन पुलिस टीम ने उसे मौके पर पकड़ लिया।
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पूछताछ में चालक ने अपना नाम देश राज बताया। संदेह के आधार पर स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पिकअप की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान डैशबोर्ड से 301 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
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अदालत ने अभियोजन पक्ष के अतिरिक्त लोक अभियोजक अजय ठाकुर की ओर से पेश साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर देश राज को एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।