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चरस तस्करी के दोषी को दो साल की कठोर कैद
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मंडी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कैंथला की विशेष अदालत ने चरस तस्करी के दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अदालत ने बैजनाथ के कोठी गांव निवासी विभाकर के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई है। लोक अभियोजक कपिल मोहन गौतम के माध्यम से अदालत में चलाए गए अभियोग के अनुसार बल्ह थाना पुलिस का दल तीन अक्तूबर 2015 को नलसर में था।
इस दौरान एक व्यक्ति बैग उठाए हुए पैदल आता दिखाई दिया। उसकी तलाशी लेने पर 177 ग्राम चरस बरामद हुई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम का कहना था कि आरोपी चरस ले जाने के अपराध में संलिप्त था। इस पर अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अदालत ने बैजनाथ के कोठी गांव निवासी विभाकर के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर उक्त सजा सुनाई है। लोक अभियोजक कपिल मोहन गौतम के माध्यम से अदालत में चलाए गए अभियोग के अनुसार बल्ह थाना पुलिस का दल तीन अक्तूबर 2015 को नलसर में था।
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इस दौरान एक व्यक्ति बैग उठाए हुए पैदल आता दिखाई दिया। उसकी तलाशी लेने पर 177 ग्राम चरस बरामद हुई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम का कहना था कि आरोपी चरस ले जाने के अपराध में संलिप्त था। इस पर अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
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साथ ही 20 हजार रुपये जुर्माना देना होगा। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।