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Mandi News: पॉलिथीन कैरी बैग बेचने पर व्यापारी को 20 हजार जुर्माना

Tue, 27 May 2025 03:44 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 27 May 2025 03:44 PM IST
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Trader fined 20 thousand rupees for selling polythene carry bags
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने की कार्रवाई, सुंदरनगर से जड़ोल तक दी दबिश
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिला मंडी में प्रतिबंधित प्लास्टिक, पॉलिथीन कैरी बैग बेचने वालों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने निगरानी बढ़ा दी है। मंगलवार को पीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार के नेतृत्व में टीम ने सुंदरनगर से लेकर जड़ोल तक दबिश दी। जड़ोल में एक थोक व्यापारी के पास 10 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन कैरी बैग पाए गए।
पीसीबी की टीम ने पर्यावरण विभाग के निर्देशानुसार उक्त व्यापारी का 20 हजार रुपये का चालान काटा। प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन कैरी बैग को भी जब्त कर लिया गया है। इसे लोक निर्माण विभाग को सौंपा जाएगा। पीसीबी के अधिकारी इस साल अभी तक जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक का सामान बेचने और पॉलिथीन कैरी बैग रखने पर 35 लोगों के चालान कर करीब एक लाख रुपये का जुर्माना वसूल चुके हैंं।
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क्षेत्रीय अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि जागरुकता के बाद भी कई व्यापारी प्रतिबंधित प्लास्टिक पॉलिथीन बेच रहे हैं। इस पर कड़ी निगरानी रखी जा रही हैं। मौके पर उनके चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसी भी मोटाई या आकार के पॉलिथीन कैरी बैग का उपयोग, बिक्री या भंडारण करना गैरकानूनी है। संवाद
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