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Mandi News: चरस तस्करी के दोषी को 10 साल कठोर कारावास की सजा

Wed, 27 Sep 2023 11:11 PM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 27 Sep 2023 11:11 PM IST
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The culprit of hashish smuggling gets 10 years rigorous imprisonment
मंडी। चरस तस्करी का अभियोग साबित होने पर अदालत ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने के भी आदेश दिए हैं। दोषी की ओर से जुर्माना राशि अदा न करने पर उसे दो साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने एनडीपीएस की धारा 20 के तहत अभियोग साबित होने पर बल्ह तहसील के डडौर (ढाबण) गांव निवासी गिन्नी को यह सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 12 दिसंबर 2020 को निरीक्षक कमलेश कुमार अपनी पुलिस टीम सहित नाकाबंदी के लिए रती-लेदा सड़क पर गांव टांडा में मौजूद थे और आने-जाने वाली गाड़ियों को चैक कर रहे थे। रात को करीब 11:45 बजे सामने की ओर से एक ऑल्टो कार आते हुए दिखाई दी। कार चालक ने जैसे ही अपने सामने पुलिस को सड़क पर खड़ा देखा तो उसने कार को बाईं तरफ कट मारा, लेकिन कार अनियंत्रित होकर निचली ओर स्थित एक खेत में चली गई और खेत में धंस गई। पुलिस ने कार चालक से पूछताछ की तो वह घबरा गया। जिस पर पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन की तलाशी ली तो चालक सीट के नीचे से एक कैरी बैग 1.048 किलो चरस बरामद हुई।
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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 20 के तहत मामला दर्ज करके अपनी तहकीकात शुरू की थी। पुलिस की छानबीन पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया गया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से उप जिला न्यायवादी चानन सिंह और नवीना राही ने पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में इस मामले से संबंधित 16 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाए गए। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों से आरोपी के खिलाफ बड़ी मात्रा में चरस बरामदगी का अभियोग संदेह की छाया से दूर साबित हुआ है। इसके चलते अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया है।
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