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Mandi News: चेक बाउंस मामले में दोषी को एक साल कारावास सजा

Sat, 13 Sep 2025 12:11 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 13 Sep 2025 12:11 AM IST
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The accused in the check bounce case was sentenced to one year imprisonment
मंडी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) मंडी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी नारायण सिंह को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई और शिकायतकर्ता रूप चंद को 2.90 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया।
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मामले के तथ्यों के अनुसार वर्ष 2015 में नारायण सिंह ने रूप चंद से 1.45 लाख रुपये उधार लिए थे। राशि लौटाने के लिए एक चेक जारी किया। यह चेक बाउंस हो गया।
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शिकायतकर्ता ने आरोपी को कानूनी नोटिस भेजा, परंतु उसने भुगतान नहीं किया। इस पर रूप चंद ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि आरोपी ने खुद अपने हस्ताक्षर चेक पर स्वीकार किए हैं। आरोपी यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसने राशि चुका दी थी। दोनों पक्षों की दलीलों और तथ्यों के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया। संवाद
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