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चरस रखने के दोषी को छह वर्ष कठोर कारावास
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मंडी। जिला एवं सत्र (विशेष) न्यायाधीश मंडी की अदालत ने चरस रखने के आरोपी फतेह राम निवासी पठरानी डाकघर चकोरठा तहसील सैंज जिला कुल्लू को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास और साठ हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 को अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक चेत सिंह पुलिस थाना बल्ह अपनी पुलिस टीम के साथ नागचला में मौजूद थे।
शाम 7:30 बजे फतेह राम बागला की तरफ से नेरचौक की तरफ पैदल आया। पुलिस को देख कर वह भागने लगा। पुलिस ने जब उसे धर लिया और बैग की तलाशी लेने पर 600 ग्राम चरस बरामद हुई। मामला कोर्ट में चला। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। ब्यूरो
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जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 को अन्वेषण अधिकारी निरीक्षक चेत सिंह पुलिस थाना बल्ह अपनी पुलिस टीम के साथ नागचला में मौजूद थे।
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शाम 7:30 बजे फतेह राम बागला की तरफ से नेरचौक की तरफ पैदल आया। पुलिस को देख कर वह भागने लगा। पुलिस ने जब उसे धर लिया और बैग की तलाशी लेने पर 600 ग्राम चरस बरामद हुई। मामला कोर्ट में चला। मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 9 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। ब्यूरो
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