फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Section 163 will be applicable around the examination centers: Omkant

परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा-163 रहेगी लागू : ओमकांत

Sat, 12 Apr 2025 12:07 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 12 Apr 2025 12:07 AM IST
विज्ञापन
Section 163 will be applicable around the examination centers: Omkant
मंडी। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से 13 अप्रैल को मंडी जिला मुख्यालय में एनडीए, एनए तथा सीडीएस के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राजकीय वल्लभ महाविद्यालय मंडी, राजकीय विजय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल मंडी, आईटीआई मंडी तथा कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मंडी में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
विज्ञापन

परीक्षा को शांतिपूर्वक एवं सुचारु रूप से संपन्न करवाने के लिए 13 अप्रैल को मंडी मुख्यालय के संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास सुबह 7 बजे से सायं 5 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 लागू रहेगी।
विज्ञापन

एसडीएम सदर मंडी ओमकांत ठाकुर ने आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि 13 अप्रैल को संबंधित परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम, जुलूस, रैलियों, नारेबाजी, धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा स्थलों के आसपास लाउड स्पीकरों के उपयोग, कंस्ट्रक्शन, टेंट स्टेज लगाने के काम के साथ किसी भी प्रकार के हथियार, लाठियां, गोला बारूद, तलवार, घातक उपकरण आदि ले जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed