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Mandi News: सीएपीएफ परीक्षा के लिए केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू

Sun, 19 Jul 2026 12:36 AM IST
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 19 Jul 2026 12:36 AM IST
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Section 163 imposed around CAPF exam centres.
लाउडस्पीकर, रैली और हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध
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नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से 19 जुलाई को आयोजित होने वाली केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मंडी प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। इस संबंध में उपमंडलाधिकारी (सदर) मंडी चंद्र प्रकाश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
परीक्षा सदर उपमंडल के दो केंद्रों पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, मंडी (केंद्र-001) और राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज, मंडी (केंद्र-002) में आयोजित की जाएगी। आदेशों के अनुसार दोनों परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार के जुलूस, नारेबाजी, हड़ताल, सामाजिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक रैली एवं अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा 19 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक परीक्षा केंद्रों के आसपास लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी रोक रहेगी। इस दौरान परीक्षा स्थलों के निकट किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, टेंट या मंच लगाने अथवा हटाने की अनुमति नहीं होगी।
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सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास लाठी, तलवार, हथियार या किसी भी प्रकार के घातक उपकरण लेकर आने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश केवल 19 जुलाई के लिए प्रभावी रहेगा। एसडीएम चंद्र प्रकाश ने पुलिस विभाग को इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
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